जमशेदपुर : जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज चौक बाजार, राम टेकरी रोड, महतो पाड़ा रोड, जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए और गन्दगी फ़ैलाने वाले लोगों से कुल 1100 रूपया जुर्माना वसूला गया।

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है, उसका उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

