मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत : सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की अगली तारीख

Uday Kumar Pandey
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मिरर मीडिया : भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि IAS पूजा सिंघल ने जमानत की अर्जी लगा रखी है।  जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

खबर के अनुसार कोर्ट में पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने और ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। अधिवक्ता  सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में जहां पूजा सिंघल को बेल देने का आग्रह किया, वहीं ईडी के अधिवक्ता ने इसका पुरजोर विरोध किया।

गौरतलब है कि झारखंड के खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपये के हुए मनरेगा घोटाले का आरोप निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर लगा है। ईडी ने 6 मई, 2022 को झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस दौरान छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के कार्यालय और आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नगदी मिली थी। पूजा सिंघल के बैंक खाते में भी सैलरी से 1 करोड़ 41 लाख रुपये ज्यादा मिले जिनका हिसाब वह नहीं दे पाईं। जिसके बाद लगातार ED की पूछताछ के बाद USE गिरफ्तार कर लिया गया था।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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