मिरर मीडिया : झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम और निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया है।
मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें प्रार्थी निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि रांची नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर प्रार्थी निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो और अरुण झा ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी पार्षद रोशनी खलखो के वकील के. सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश 2022 की दलील को अदालत ने सही मानते हुए सरकार को तीन हफ्ते के भीतर नगर निकाय चुनाव की घोषणा करने के आदेश दिए है।