
देश: सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
मालूम हो कि गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर निचली अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
समन की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
अपनी याचिका में आप नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।