Dhanbad में अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बता दें कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सुदमडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी नगीना बाजार निवासी मोनू बागती को 20 वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है।
विदित हो कि पीड़िता के पिता के शिकायत पर 25 जनवरी 2024 को सुदामडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। वहीं अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीके मिश्रा ने सजा की बिंदु पर बहस की।