नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दायर की थी, जिसमें रेलवे प्रशासन पर मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 मौतें हुई थीं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह संख्या 200 तक हो सकती है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे यह दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है?
संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और टिप्पणी की, “प्रभावित लोगों को कोर्ट में आना चाहिए।”
गौरतलब है कि इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए थे, और इस हादसे की विस्तृत जांच की मांग लगातार उठ रही है।