627 पाकिस्तानियों ने छोड़ा भारत; नहीं जाने पर 3 साल जेल, 3 लाख का जुर्माना तय

KK Sagar
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। तय समयसीमा के अनुसार, जिन पाक नागरिकों के पास SAARC वीजा था, उन्हें 26 अप्रैल तक देश छोड़ना था, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया था।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तानियों ने निर्धारित समय में देश छोड़ा या नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के बाद भी जो पाकिस्तानी भारत में रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

5 दिनों में 627 पाकिस्तानी नागरिकों ने छोड़ा भारत

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कार्रवाई के शुरुआती पांच दिनों में ही कुल 627 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया है। इनमें पाकिस्तान उच्चायोग के 9 डिप्लोमैट और अधिकारी भी शामिल हैं।

किसे कब तक छोड़ना था भारत?

सरकार ने 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था। इनमें व्यवसाय, फिल्म, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, आगमन पर वीजा, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वीजा धारक शामिल थे।

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 क्या कहता है?

4 अप्रैल 2025 से लागू नए कानून ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम’ के तहत, यदि कोई विदेशी नागरिक निर्धारित समय से अधिक भारत में रुकता है, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा।

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