डिजिटल डेस्क/कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कथित तौर पर सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। यह मामला एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें पनोली पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने उन्हें हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।
इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एक निचली अदालत ने पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। दो दिन पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्डेनरीच पुलिस स्टेशन को इस मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि इस कार्रवाई को लेकर शर्मिष्ठा के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज न किया जाए।
गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की, लेकिन जांच पूरी होने तक उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस मामले पर संज्ञान ले चुका है।