धनबाद : दीपावली के अवसर पर पटाखा दुकान लगाने के लिए जिले के हर अंचल में एक-एक ग्राउंड चिन्हित किया जाएगा। वहीं जो दुकानदार बिना लाइसेंस पटाखा बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उपायुक्त आदित्य रंजन ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित बैठक में दिया।
लंबित आवेदनों और अस्थाई लाइसेंस पर चर्चा
बैठक में पटाखा बिक्री से जुड़े लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। साथ ही दीपावली के दौरान पटाखा विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस देने पर भी चर्चा हुई।
मैगजीन हाउस और खदानों की फायर सेफ्टी की होगी जांच
उपायुक्त ने अंचलवार मैगजीन हाउस की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मैगजीन हाउस का निरीक्षण कर प्लॉट संख्या की जांच करें। विशेष रूप से पत्थर और अन्य खदानों में फायर सेफ्टी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
आर्म्स लाइसेंस और हथियारों की समीक्षा
बैठक में आर्म्स लाइसेंस से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या, नए आवेदन और रद्द किए गए आवेदन पर विस्तार से चर्चा हुई।
मोबाइल टावरों की भी हुई समीक्षा
इसके बाद जिला टेलीकॉम समिति के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में स्थापित मोबाइल टावरों की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर लगे टावरों की जांच करें, किराया तय करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। बिना अनुमति सरकारी भूमि पर लगाए गए टावरों को हटाने का भी आदेश दिया गया।
बैठक में रहे मौजूद अधिकारी
बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, सामान्य शाखा के प्रभारी दीपक कुमार दुबे, यूआईडी मैनेजर अमित कुमार समेत सभी अंचल अधिकारी और अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।