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AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

ओखला से AAP आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि उनकी आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ED के समन पर पेश नहीं होने पर ED की शिकायत पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन के मामले में वह कोर्ट में पेश हुए थे।

बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है। साथ ही नकदी में ‘अपराध की भारी आय’ का मामला भी उनपर दर्ज है। अवैध नियुक्तियों के माध्यम से नकदी अर्जित करने और इन पैसों से अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। बता दें कि यह मामले 2018-2022 के बीच का है। इन आरोपों को लेकर ED आप विधायक से पूछताछ कर रही है।

ED की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान को छह समन भेजे गए थे। समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ED के सामने पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती।

KK Sagar
KK Sagar
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