Jharkhand में शराब बिक्री पर रोक : चुनाव के मद्देनज़र मतदान व मतगणना को Dry Day घोषित

KK Sagar
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Dhanbad सहित पूरे झारखण्ड में dry day

Jharkhand में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि Dhanbad सहित राज्य भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के तिथि को ध्यान में रखते हुए मतदान के 48 घंटा पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन तक सभी प्रकार की मदिरा एवं मादक पेय पदार्थो के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस रोक से सम्बंधित दिन को Dry Day घोषित किया गया है।

उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया पत्र

इस बाबत Dhanbad उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के उत्पाद शाखा द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग झारखंड रांची के द्वारा निर्गत किये गए पत्र के आलोक में भी एक पत्र निर्गत किया गया है।

Jharkhand में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकाने सहित होटल, बार एवं रेस्तरॉ, क्लब इत्यादि में नहीं की जाएगी शराब की बिक्री

वहीं पत्र के अनुसार उपरोक्त घोषित किये गये शुष्क दिवस (Dry Day) की अवधि में Jharkhand में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकाने (होटल, रेस्तरों, बार एवं क्लब सहित), झा०रा०वि०कॉ०लि० का थोक बिक्री केन्द्र एवं अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ पूर्णतः बन्द रहेगी। इस दौरान किसी होटल, बार एवं रेस्तरॉ / क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान में मदिरा की ना तो बिक्री की जा सकेगी और ना ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को किया जाएगा दण्डित

वहीं भोजनालय, दुकान या किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्प्रीटयुक्त मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का न तो बिक्रय किया जायेगा और ना ही वितरित किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के उपबंधों एवं आयोग के निर्देश का उल्लंघन करेगा तो दोषी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (c) एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्रवाई की जायेगी। तथा इसके साथ-साथ किसी भी प्रकार का अनलाईसेन्सड प्रीमिसेस (Unlicensed Premises) में शराब के भण्डारण हेतु लगाये गये प्रतिबंधो का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।

इन जिलों में निर्धारित तिथि को रहेगी Dry day घोषित

दिनांक 20 मई को हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा में पंचम चरण के मतदान को लेकर 18 मई को शाम 5 बजे से लेकर 20 मई को शाम 5 बजे तक की अवधि

दिनांक 25 मई को पुरुलिया, गिरिडीह एवं धनबाद में षष्टम चरण के मतदान को देखते हुए संपूर्ण जिले में दिनांक 23 मई को शाम 5 बजे से 25 मई को शाम 5 बजे तक

दिनांक 1 जून को राजमहल, दुमका एकम गोड्डा में होने वाले सप्तम चरण के मतदान को लेकर आने वाले संपूर्ण जिले में 30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून की शाम 5 बजे तक

इसके अलावे 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर संपूर्ण जिले में 4 जून को शराब बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है इस दिन Dry Day रहेगी।

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