भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में यह परिवाद दायर किया है, जिसमें एक मॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान रोड जाम करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान एक एंबुलेंस जाम में फंस गई, जिससे मरीज को परेशानी हुई थी।

मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में 4 अक्टूबर को एक मॉल के उद्घाटन समारोह में उनकी मौजूदगी के कारण भीषण जाम लग गया था। बताया जा रहा है कि दोनों सितारों को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कलमबाग चौक के पास की सड़कें पूरी तरह से ठप हो गईं। इस जाम से न सिर्फ आम नागरिक, बल्कि मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस भी घंटों फंसी रहीं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इन कलाकारों समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया है।
करीब एक घंटे तक भीड़ बनी मुसीबत
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भोजपुरी अभिनेता निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, मुजफ्फरपुर के एसडीएम तुषार कुमार और मॉल के मालिक के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में कहा गया है कि 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर एक नए मॉल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें निरहुआ और आम्रपाली बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान वहां भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान सड़क पर यातायात पूरी तरह से रुक गया, जिसके कारण कई बीमार लोग और एंबुलेंसों में फंसे मरीज बेहाल हो गए। स्थानीय लोगों को करीब एक घंटे तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, और स्थिति तब सामान्य हुई जब दोनों कलाकार कार्यक्रम स्थल से चले गए।
आयोजन को “बेहद खतरनाक और जानलेवा” बताया
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि मॉल उद्घाटन का आयोजन “बेहद खतरनाक और जानलेवा” तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि “इस तरह की स्थिति में तमिलनाडु जैसी भगदड़ की घटना भी हो सकती थी।
18 अक्टूबर को होगी सुनवाई
घटना के बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अपराधिक परिवाद दर्ज कराया। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर 2025 तय की है।