Bihar: बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो हम हस्तक्षेप करेंगे, बिहार में जारी SIR पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

Neelam
By Neelam
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बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हिदायत देते हुए कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो फिर कोर्ट दखल देगा। आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि आप संवैधानिक संस्‍था हैं, संविधान के मुताबिक चलिए। कोर्ट ने बताया कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से आधार को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए फिर से कहा। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुधार के लिए 30 दिन

बिहार में एसआईआर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से छूटे हुए लोगों को चिन्हित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 30 दिन की प्रक्रिया है। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम प्रकिया की निगरानी कर रहे

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची ही वह आधार है जिस पर SIR की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब मामले की विस्तृत सुनवाई 12-13 अगस्त को करेगा।

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