Bihar:लालू यादव को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका

Neelam
By Neelam
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‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए फौरी तौर पर राहत नहीं दी है और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है।यह याचिका उन्होंने सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने के लिए दायर की थी। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है।

अगली सुनवाई 12 अगस्त को

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और 6 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बता दें कि जस्टिस रविंदर दुदेजा की सिंगल बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी मुख्य याचिका में मांग की थी कि सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई थी।

एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग

इस मामले में लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ा है। उन्होंने बिना जरूरी इजाजत के ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लालू प्रसाद यादव ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले में राहत पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली।

सीबीआई जारी रख सकती है अपनी जांच

याचिका खारिज होने का अर्थ यह है कि अब भी सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि सीबीआई ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कपिल सिब्बल की दलील के बाद भी लालू यादव को राहत नहीं दी। अब इसकी सुनवाई आगामी 12 अगस्त को होगी।

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