लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए। राहुल गांधी सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में पेश हुए। कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए के विशेष अदालत में आज 6 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई। यह मामला प्रताप कुमार नामक एक व्यक्ति ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
क्या है राहुल गांधी पर आरोप?
प्रताप कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने साल 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान दिए थे। प्रताप कुमार चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के मकसद से मानहानिकारक बयान दिए थे।
गैर जमानती वारंट हुआ था जारी
इससे पहले, राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 (व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट) के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।
आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे। इसी के बाद बुधवार को वह मानहानि के मामले में चाईबासा की कोर्ट में पेश हुए।

