बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले इस राज्य ने एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार बिहार में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग की सुविधा दी गई। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग कर शनिवार को नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव कराकर इतिहास रच दिया। इसमें चुनाव के लिए निबंधित 80.60 प्रतिशत मतदाताओं ने घर से और राज्य के बाहर से मोबाइल के जरिए मतदान किया। जबकि, उपचुनाव में 58.38 प्रतिशत मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान किया।

बिहार मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, बिहार ने इतिहास रच दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल की निवासी बिभा कुमारी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान मोबाइल फोन के जरिए वोट डालने वाली देश की पहली ई-वोटर बन गई हैं। जबकि मुन्ना कुमार देश के पहले पुरुष ई-वोटर बने. इन दोनों ने मोबाइल के जरिए निकाय चुनाव में अपना वोट डाला।
70.20 प्रतिशत ने नयी प्रणाली के माध्यम से किया मतदान
राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने जानकारी दी कि मोबाइल आधारित ई-वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं में से 70.20 प्रतिशत ने इस नयी प्रणाली के माध्यम से मतदान किया, जबकि 54.63% मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
ई-वोटिंग किनके लिए फायदेमंद
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि ई-वोटिंग विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं मतदाताओं को दिया गया जो पहले से पंजीकृत थे।
एक ही मोबाइल नंबर से 2 वोटर कर सकेंगे लॉग इन
ई-वोटिंग एप में एक ही मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 वोटर ही लॉग इन कर सकेंगे। वोट डालने से पहले वोटर आईडी से वोटर की पहचान वेरिफाई कराई जाएगी। e-SECBHR नाम का ऐप जिसे अभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए ही बनाया गया है। इसे डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर इसमें रजिस्टर्ड कराना होगा।
वोटर को वोटर लिस्ट में दर्ज मोबाइल नंबर से ही इसमें लिंक कराना होगा। फिर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ई-वोटिंग एप से वोटर अपना वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के दिन ही वोट डाले जा सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें एक बार वोट डालने के बाद वोटर दुबारा वोट नहीं डाल पाएगा।