में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है। इस बात की अधिसूचना देर रात विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह द्वारा बुधवार देर रात जारी कर दी है। यादव को दरभंगा के एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा दी गयी दो साल की सजा को पटना हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

विधायक मिश्रि लाल यादव को दरभंगा के एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय ने एक पुराने मारपीट के मामले सुनवाई करते हुए 27 मई को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मिश्रि लाल यादव को जेल हो गई थी, जिस वजह से 20 जून को भाजपा विधायक मिश्रि लाल यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में विधायक को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
जबकि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 18 जुलाई को विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले को निरस्त कर दिया था। अब पटना हाइकोर्ट ने उक्त सजा संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को विधानसभा सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। मिश्रि लाल यादव विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे
क्या है मामला?
मामला 2019 का है। मिश्रि लाल यादव के खिलाफ समैला निवासी उमेश मिश्रा ने 29 जनवरी 2019 को मामला दर्ज कराय था। आरोप था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। जब वह गोसाईं टोल पहुंचे तो मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोगों ने हथियार से लैश होकर उन्हें घेर लिया और गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। मिश्री लाल यादव ने उमेश मिश्रा के सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया। इससे उसका सिर कट गया और खून बहने लगा। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर उमेश मिश्रा की पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिए। घायल का इलाज पहले केवटी पीएचसी और फिर बाद में डीएमसीएच में हुआ