डिजिटल डेस्क/ कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या ‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म के प्रदर्शन पर कोई प्रशासनिक प्रतिबंध लगाया गया है। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने सरकार को 26 सितंबर तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया, जिसमें फिल्म के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के दबाव के चलते राज्य के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स फिल्म को दिखाने से इनकार कर रहे हैं।
पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या यह सच है कि कोलकाता के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म नहीं दिखाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
इससे पहले जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा के पोते शांतनु मुखर्जी ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म बंगाल विभाजन से जुड़ी त्रासदी और हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है।