Dhanbad जिले में नगर निकाय का चुनाव नहीं हुए हैं ऐसे में वर्तमान में न कोई पार्षद है ना कोई मेयर ,लेकिन कुछ पार्षद अभी भी अपना रोब झाड़ने में पीछे नहीं हटते और अपने आप को पार्षद से कम नहीं समझते जिसके कारण नगर आयुक्त ने दो पुर्व पार्षदों को नोटिस जारी किया है
वार्ड 18 और 27 के निवर्तमान पार्षद कर रहे पत्राचार
Dhanbad नगर निगम के लेटर पैड पर अपने नाम के सामने पार्षद लिखना 2 निवर्तमान पार्षदों को भारी पड़ गया है। जिसमें वार्ड 18 की निवर्तमान ‘पार्षद अशरी खातून व वार्ड 27 – के निवर्तमान पार्षद अंकेश राज शामिल हैं दोनों को नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि दोनों निवर्तमान पार्षद कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पर्षद पद व नगर निगम के लेटर पैड का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं।
18 जून 2020 से भंग है Dhanbad निगम बोर्ड धारा 170 एवं 171 के तहत होगी कार्रवाई
नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के आलोक में 18 जून 2020 को ही नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद नगर निगम पार्षद के स्थान पर प्रशासक की प्रतिनियुक्ति की गई। नगर आयुक्त ही प्रशासक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। आदेश की अधिसूचना जारी होने की तिथि से धनबाद नगर निगम के सभी पार्षदों का कार्यकाल व धनबाद निगम परिषद की प्रदत्त शक्तियां स्वतः समाप्त हो चुकी हैं।
नगर प्रशासक ने भेजा नोटिस
जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि कार्यकाल समाप्ति के बाद भी नगर निगम के लेटर पैड पर अपने नाम के समक्ष दोनों पार्षदों ने पद अंकित कर गैर कानूनी तरीके से विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानो में पत्राचार किया है जो कि आईपीसी की धारा 170 एवं 171 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है
उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम के लेटर पैड एवं पार्षद पद अंकित कर पत्राचार करना तत्काल बंद करे अन्यथा धनबाद नगर निगम झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं विभागीय अधिसूचना द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करने के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी