मिरर मीडिया : तत्कालीन अंचल अधिकारी और आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 के Sec 17A (1)(b) में वर्णित प्रावधानानुसार प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो, रांची को देने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन दे दिया है।
विदित हो किआय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने जून 2022 में ही दी थी।
गौरतलब है कि आरोपी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन 28 प्रतिशत अधिक अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य पाया गया है। अनिल कुमार सिंह के सभी स्रोतों के कुल आय 67,35,501 रुपये एवं कुल व्यय 86,65, 513.02 रुपये निर्धारित चेक पीरियड में पाया गया। आरोपी द्वारा कुल आय की तुलना में 19,30,012.02 रुपये का प्रत्यानुपातिक धनार्जन का अर्जन किया गया है, जो इनकी आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।