105 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स मामले में DELHI HIGHCOURT दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि 105 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले को लेकर कांग्रेस Congress पार्टी मार्च 2024 में कोर्ट का रुख किया था।
इस बाबत जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 मार्च को उस आवेदन को खारिज करने के बाद हाईकोर्ट DELHI HIGHCOURT का दरवाजा खटखटाया गया जिसमें पार्टी के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
210 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं चार मुख्य बैंक खाते फ्रिज
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट DELHI HIGHCOURT की ओर से कांग्रेस पार्टी को ITAT में दोबारा अपनी दलील रखने के लिए कहा गया है। फरवरी महीने में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर कांग्रेस Congress पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रिज किए थे। इसके बाद पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी।