मिरर मीडिया : रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड में एमएलए एमपी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ अब विधायक की विधायकी भी समाप्त हो जाएगी। ममता देवी के मामले में भी कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा को भेजी जायेगी। विधानसभा सजा की तारीख को इंगित करते हुए सदस्यता समाप्त करने का अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि प्रावधान के तहत किसी भी विधायक को 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है।
जानकारी दे दे कि कोर्ट से सजा पाने के बाद सदस्यता गंवाने वालों की लिस्ट में ममता देवी के नाम के साथ कई विधायकों का नाम जुड़ा है। विधायकी कोर्ट की तरफ से सजा सुनाने के बाद खत्म हो चुकी है। इनमें एनोस एक्का के अलावा कमल किशोर भगत, गोमिया विधायक योगेंद्र साव और सिल्ली विधायक अमित महतो और बंधु तिर्की शामिल हैं।