Delhi के CM अरविन्द केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली जमानत : दो जून को करना होगा आत्मसमर्पण

KK Sagar
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Delhi शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि 49 दिन के बाद अरविन्द केजरीवाल जेल से बाहर आए। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

Delhi के CM अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।
शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी।

इधर अरविन्द केजरीवाल तिहाड़ से सीधे अपने घर जाएंगे। उनको रिसीव करने के लिए पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के बेल की ऑर्डर कॉपी तिहाड़ पहुंच गई थी।

बड़ी संख्‍या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जेल के बाहर जुटने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद भी तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच रहे हैं।

वहीं जेल से रिहा होने पर केजरीवाल, ने कहा- ‘मैंने कहा था जल्दी आऊंगा, आ गया..आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है’

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