मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा ओबी डंप से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि लोदना एरिया ऑफिस से आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि स्थानीय संगठन, सुरंगा प्रखंड, बलियापुर द्वारा 22 जुलाई 2024 से नॉर्थ तीसरा / साउथ तीसरा ओबी डंप पर तीन दिवसीय धरना तथा 25 जुलाई 2024 से बीसीसीएल का संपूर्ण चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। इससे सामाजिक तत्वों द्वारा पूरे लोदना क्षेत्र में विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना है।
इसलिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा ओबी डंप से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधाज्ञा के दौरान उस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, कंपनी के पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रतिष्ठान के कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य काम से आने-जाने अथवा क्षेत्र से शोभायात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागु नहीं होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

