मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने दिनांक 17 जुलाई 2024 के मध्य रात्रि से भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि में भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की थी।
पु.अ. नि. सह प्रभारी भूली ओपी के द्वारा पूर्व से लागू धारा भा.ना.सु.सं. की धारा 163 को संशोधित करते हुए दिनांक 23 जुलाई 2024 से विधि व्यवस्था की समस्या समाप्त होने तक समय 7 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक करने का अनुरोध किया गया था।
जिसके आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा को शिथिल करते हुए कल दिनांक 23 जुलाई 2024 से पूर्वाह्न 06 बजे से अपराह्न 07 बजे तक क्षान्त की एवं अपराह्न 07 बजे से पूर्वाह्न 06 बजे तक पूर्व की भांति निषेधाज्ञा लागू रहेगी।