मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक पोर्टल पर अपनी एंट्री कर सकते हैं किसान

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मिरर मीडिया : धनबाद के सभी प्रखंड (झरिया अंचल को छोड़कर) को सुखाड़ की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए सुखाड़ से प्रभावित वैसे किसान, जो जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ बुआई नहीं की गई है, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का काम करते रहे हैं, वे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

साथ ही सुखाड़ से प्रभावित किसान जो जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई है, भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित किसान जिला कृषि विभाग, सीएससी या वीएलई के माध्यम से https://msry.jharkhand.gov.in पोर्टल पर 30 नवंबर 2022 तक अपनी एंट्री कराना सुनिश्चित करेंगे।

पोर्टल पर एंट्री कराने के लिए रैयत किसानों को अपनी बैंक पासबुक की छायाप्रति, भू-लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित कॉपी तथा वंशावली उपलब्ध करानी होगी। वहीं भूमिहीन किसान अपने मतदाता पहचान पत्र की आगे और पीछे की फोटो कॉपी और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी उपलब्ध कराकर एटीएम, बीटीएम या कृषक मित्र के माध्यम से एंट्री करवा सकते हैं।

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