मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड आर्डर कमला कांत गुप्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने आज दीपावली के मद्देनजर जिले में लगाने वाले पटाखा दुकानें के लिए स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए रणधीर वर्मा स्टेडियम (गोल्फ ग्राउंड) एवं तेतुलतल्ला रेलवे ग्राउंड को चिन्हित किया गया।
वर्तमान में कुल 48 लोगों को अस्थाई लाइसेंस जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में निर्गत किया गया है, जो कि उसी निर्धारित स्थल पर ही पटाखा की दुकान लगाएंगे।
रणधीर वर्मा स्टेडियम (गोल्फ ग्राउंड) एवं तेतुलतल्ला रेलवे ग्राउंड में लगने स्टाल हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति दी गई है:-
1. आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।
2. आतिशबाजी की अस्थाई दुकान एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी।
3. यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी।
4. सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा।
5. एक समूह में 50 से अधिक दुकानें प्रतिबंधित होगी।
6. किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा