सरकार ने दी बड़ी राहत: ऑडिटेड केस और कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 10 दिसंबर 2025 तक कर सकेंगे फाइल

KK Sagar
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टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।

यह फैसला लंबे समय से टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया गया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़, भारी बारिश और खराब मौसम के कारण फाइलिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। ऐसे में सरकार ने टैक्सपेयर्स को अनुपालन में आसानी देने के लिए यह कदम उठाया है।


ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन भी बढ़ी

CBDT ने न सिर्फ ITR फाइलिंग की बल्कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन भी बढ़ाई है। अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट 10 नवंबर 2025 तक जमा की जा सकेगी। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर तय थी।


यह दूसरी बार बढ़ाई गई समय सीमा

इससे पहले CBDT ने 30 सितंबर 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया था। अब दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाकर करदाताओं को अतिरिक्त राहत दी गई है।


टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से लाखों बिजनेस मालिकों, कंपनियों और टैक्स कंसल्टेंट्स को राहत मिलेगी, जिन्हें दस्तावेज़ी प्रक्रिया और अकाउंटिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार का यह कदम समय पर टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।


पर्सनल टैक्सपेयर्स को पहले ही मिली थी राहत

गौरतलब है कि पर्सनल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) के लिए भी सरकार पहले ही दो बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है — पहले 31 जुलाई से 15 सितंबर, और फिर 16 सितंबर 2025 तक। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 7.54 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भी जमा किया है।

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