
मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा पर सुनाई करते हुए नागरिकों और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
साथ ही यह स्पष्ट किया है कि कानून –व्यवस्था कार्यपालिका के आधिकार क्षेत्र में है और शीर्ष अदालत यह निर्णय नहीं ले सकती कि कहां –कहां सेना व केंद्रीय बाल तैनात किए जाने हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में प्रभावित नागरिकों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने को कहा है।
साथ ही अलग –अलग पक्ष का प्रतिनिधत्व कर रहे वकीलों को आगाह करते हुए कहा कि अपने बयानों में संतुलन बनाए रखे और किसी भी पक्ष से नफरती बयान नहीं आने के निर्देश दिये ।
इसके अलावा अल्पसंख्यक कुकी समुदाय वाले इलाकों में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलो की तैनाती सहित विभिन्न सुझाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की शीर्ष अदालत ने देश के 70 साल से अधिक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया है, क्योंकि सेना कार्यपालिका के असैनिक नियंत्रण में होती हैं।