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कोल कारोबारी से 10 लाख धोखाधड़ी के केस में हार्डकोक कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मिरर मीडिया: धोखाधड़ी के मामले में धैया निवासी जगदंबा हार्ड कोक संचालक कैलाश अग्रवाल के पुत्र मनीष अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है

मनीष अग्रवाल पर धनबाद के महेंद्र सिंह ने 10 लाख धोखाधडी कर गबन करने का मामला धनबाद थाना में दर्ज किया था जिसमें मनीष अग्रवाल की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज हो गई ! उनपर और भी लोगों से धोखाधड़ी कर लाखो रुपया गबन करने का आरोप है!

क्या है पूरा मामला

कैलाश अग्रवाल के पुत्र मनीष अग्रवाल, जो जगदंबा हार्ड कोक के निदेशक हैं पर धोखाधड़ी और गबन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला धनबाद के थाने में दर्ज किया गया था, जहाँ महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि मनीष अग्रवाल ने उनसे 10 लाख रुपये विश्वास में लेकर धोखाधड़ी की और गबन किया। महेंद्र सिंह की लिखित शिकायत पर धनबाद थाना में 420, 406,506 के तहत 296/23 कांड दर्ज कर मनीष अग्रवाल को अभीयुक्त बनाया गया था शिकायत में यह जिक्र था की मनीष अग्रवाल का महेंद्र सिंह के साथ दोस्ताना संबंध थे इसी के आधार पर 3 महीना के लिए उनसे 10 लाख रुपए सहयोग मांगा था मनीष ने अपने फर्म एम के ट्रांसपोर्ट के नाम पर पैसे लिए थे जिससे महेंद्र सिंह ने आरटीजीएस किए थे

इस गंभीर आरोप के मद्देनजर, ADJ 16 ने मनीष अग्रवाल की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

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