डिजिटल डेस्क/जमशेदपुर : चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी।
न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई टल गई। अदालत को इस मामले में राहुल गांधी के उस आवेदन (Cr.P.C. की धारा 205 के तहत) पर फैसला सुनाना था, जिसमें उन्होंने ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट मांगी है।
गौरतलब है-
- पिछली बहस: इस केस में दोनों पक्षों की बहस 22 सितंबर को पूरी हो चुकी थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- नई तारीख: अब इस मामले की अगली सुनवाई और फैसले की तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
- फैसले का महत्व: अगर अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है, तो वे बिना किसी बाधा के अपने राजनीतिक और संसदीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। आवेदन खारिज होने पर उन्हें हर सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
- दोनों पक्षों की दलीलें: कांग्रेस समर्थक राष्ट्रीय व्यस्तता का हवाला देते हुए छूट मांग रहे हैं, जबकि अभियोजन पक्ष कानून की समानता का तर्क देते हुए नियमित उपस्थिति की मांग कर रहा है।