धनबाद। धनबाद नगर निगम में राजस्व शाखा के कार्यों और राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा की गई। नगर आयुक्त श्री आशीष गंगवार की अध्यक्षता में 11 अगस्त 2026 को हुई बैठक में बड़े कर बकायेदारों से लंबित राशि की वसूली, भवन नक्शा एवं कर निर्धारण से जुड़े अभिलेखों के सत्यापन तथा जलकर व जल उपयोग शुल्क की वसूली में तेजी लाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और अधिकृत एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान नगर आयुक्त ने बड़े एवं लंबे समय से कर बकाया रखने वाले करदाताओं की समग्र और अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें बड़े अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और बड़े आवासीय परिसरों सहित अन्य उच्च बकायेदारों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। संबंधित मामलों में अभिलेखीय सत्यापन एवं मिलान कर वार्डवार और प्रतिष्ठानवार विस्तृत सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि नामांतरण से पहले नियमानुसार होल्डिंग नामांतरण कराया जाना आवश्यक है। नगर निगम ने नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया और लागू नियमों के अनुसार समय पर होल्डिंग नामांतरण कराने की अपील की है।
राजस्व संग्रहण के लिए कार्यरत अधिकृत एजेंसी को फील्ड स्तर पर मानवबल बढ़ाने और कर वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से जलकर/जल उपयोग शुल्क की वसूली को प्राथमिकता देने को कहा गया है। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित जल बिलों की सूची तैयार कर भुगतान की स्थिति एवं संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करते हुए नियमानुसार मांग और वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
अधिकृत एजेंसी को फील्ड कार्य, जारी नोटिस, वसूली गई राशि और लंबित मामलों की नियमित प्रगति रिपोर्ट राजस्व शाखा को उपलब्ध कराने को कहा गया है। अपेक्षित मानवबल की तैनाती या निर्धारित कार्यों में शिथिलता मिलने पर अनुबंध की शर्तों के अनुरूप एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी।
इसके अलावा राजस्व शाखा को कर एवं जलकर से संबंधित Demand–Collection–Balance (DCB) का नियमित अद्यतन और आवश्यक अभिलेखीय सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
नगर निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं एवं जल उपभोक्ताओं से अपने होल्डिंग टैक्स और जल उपयोग शुल्क के बकाये की स्थिति की जांच कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन ने राजस्व संग्रहण में प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

