मिरर मीडिया : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम् फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) को पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना आंकड़े के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए ये साबित करना होगा कि SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं।