अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में महिलाएं कर सकेंगी काम
प्रायोजित सक्षम आंगनवाडी की 29,134 सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जायेंगे
मिरर मीडिया : झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएं हैं। झारखंड निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत कर दिया गया है। इस संदर्भ में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। झारखंड में सरकार ने महिलाओं को रात में भी काम की स्वतंत्रता दी है। जिसके तहत झारखंड में भी अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।
हेमंत कैबिनेट ने झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली को स्वीकृति दे दी है। वहीं विनोबा भावे विश्विद्यालय के लिए गोला में 25 करोड़ 2 लाख की स्वीकृति सरकार ने दी है।
राज्य कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में यह भी तय किया है कि झारखंड में अधिवक्ता कल्याण निधि पहले की तुलना में दोगुना वसूली जाएगी। वर्तमान में शपथपत्र, वकालतनामा आदि पत्रों के साथ 15 रुपये का टिकट लगता है, जिसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है।
रिम्स और फूलो झानो में कोरोना टेस्टिंग किट के लिए 6 करोड़ 95 लाख की घाटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। राज्य के 189 उत्क्रमित विद्यालयों में 3960 पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार की तरफ से दी गई है जबकि 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन को स्वीकृति कैबिनेट से मिली है। झारखंड में केंद्र प्रायोजित सक्षम आंगनवाडी की 29,134 सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जायेंगे।
इसके साथ ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षकों के मानदेय को भी संशोधित किया गया है। पूर्व में तीन से 12 हजार रुपये तक दिया जाता था। वहीं, अब पांच हजार और सात हजार का स्लैब तय किया गया है।
सरकार ने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को राज्य मद से 3 करोड 38 लाख 63 हजार देने की स्वीकृति दी है। झारखंड विधानसभा के 11 सत्र के अवसान की घटनोत्तर स्वीकृति मिली है।
झारखंड राज्य के चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च शिक्षा में स्थानांतरित किया गया है।
वहीं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 120-150 एकड़ भूमि 99 साल के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने को लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ करार को संशोधित करते हुए उसी भूमि पर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है।