आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने राबड़ी देवी की अर्जी पर आज बुधवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

छह दिसंबर को अगली सुनवाई
आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी, जिसमें यह तय हो सकता है कि केस किसी नए जज को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं।
क्या है याचिका में?
राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में उस जज को मामले से हटाने की मांग की है, जो इस समय आईआरसीटीसी घोटाला प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जज विशाल गोगने जिन केस की सुनवाई कर रहे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला मामला, नौकरी के बदले भूमि का मामला और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस को उनसे किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।
विशाल गोगने ने तय किए थे लालू परिवार सहित अन्य पर आरोप
बता दें कि 13 अक्टूबर को न्यायाधीश विशाल गोगने ने ही आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए थे। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सीबीआई के जुड़े केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

