मिरर मीडिया : झारखंड के अपोलो अस्पताल रास्ता विवाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने रांची डीसी की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 50 हजार का जुर्माना सहित 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं जबकि मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अदालत ने रांची डीसी को अंतिम मौका देते हुए 2 सप्ताह के अंदर अर्थदंड सहित शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है।
वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद मामले में नजरअंदाज करते हुए शपथ पत्र दायर नहीं करना अदालत कि अवहेलना किया जा रहा है। अंततः अदालत ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए रांची डीसी की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।