झारखंड हाईकोर्ट: शहरी निकाय चुनाव कराने पर अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/रांची : झारखंड हाईकोर्ट में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए सभी संबंधित निर्णयों की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है, जिसे आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है।

इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव की तैयारी पूरी करने के लिए आठ सप्ताह का समय चाहिए। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने में 45 दिन का समय और लगेगा। आयोग ने अदालत में एक सिलबंद रिपोर्ट भी जमा की। कोर्ट ने इस सिलबंद रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की है।

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