मिरर मीडिया : खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें न्यायालय ने सरकार द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा की अगर अगली सुनवाई तक जवाव दाखिल नहीं की गई तो स्वास्थ्य सचिव को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा।
बता दें की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। और साथ ही राज्य सरकार से खाद्य पदार्थों की जांच से सम्बंधित एक वर्ष का ब्यौरा माँगा है जिसके तहत पूछा गया था कि एकत्र किये गए खाद्य पदार्थो के सैंपल में कितने गलत पाए गए और जो गलत पाए गए उनके संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई या नहीं।
बता दें कि लैब में खाद्य पदार्थो की विभिन्न तरह की जांच सहित अन्य के बारे में उच्च न्यायालय ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।