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Jharkhand के रांची स्थित बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट तीन मई को फैसला सुनायेगा।
Jharkhand के पूर्व CM हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला था सुरक्षित
बता दें कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देनेवाली Jharkhand के पूर्व CM हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED जिस जमीन की बात कह रहा है, वह जमीन मेरे नाम कभी रही ही नहीं – CM हेमंत सोरेन
Jharkhand के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी व इडी रिमांड को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है जिसके अनुसार उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर इडी जो आरोप लगाये हैं, वह मनी लॉउंड्रिंग के नहीं हैं। जिस जमीन की बात ED कह रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं।
चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए मांगी जमानत
इसके विपरीत हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इडी से जवाब मांगा है। वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की गयी है। उन्होंने औपबंधिक जमानत मांगी है।
गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में की गई थी पेशी
गौरतलब है कि पूरा मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा है। मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मास्टरमाइंड सद्दाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया गया था।
14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि
PMLA कोर्ट ने गुरुवार को तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी। विदित हो कि CM हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात ED ने गिरफ्तार किया था।