मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वार्ड सदस्य
के चुनाव से वंचित रहेंगे दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति : राज्य निर्वाचन आयोग ने किया स्पष्ट

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मिरर मीडिया : नगर निगम चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। दिसंबर तक नगर निगम चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वार्ड सदस्य को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है।

आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि झारखंड में पब्लिक अधिनियम 2011 के तहत  9 फरवरी 2013 के पूर्व किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान है तो ऐसे लोग चुनाव से वंचित नहीं होंगे, पर जिन लोगों को तीसरा बच्चा 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है ऐसे लोग चुनाव के लिए आयोग समझे जाएंगे। खास बात यह है कि संतान की संख्या में गोद लिया गया बच्चा या जुड़वा बच्चा भी शामिल है। यहां तक कि किसी व्यक्ति को 2013 से पूर्व एक संतान है इसके बाद जुड़वा संतान हुआ तो ऐसे लोग भी चुनाव से वंचित रहेंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस वर्ष चुनाव होगा उसके पूर्व के वृत्तीय वर्ष तक के निगम के सभी कर को चुका कर एनओसी प्राप्त करने वाले लोग ही चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे।

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