पश्चिम बंगाल: शिक्षा भर्ती घोटाले से प्रभावित कर्मचारियों को 20-25 हजार का मासिक भत्ता देगी ममता सरकार

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। कोलकाता: शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले के कारण नौकरी गंवाने वाले ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार ने घोषणा की है कि ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।

यह योजना अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इस योजना का नाम ‘पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना, 2025’ रखा गया है। यह कदम 2016 के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती पैनल के रद्द होने के बाद उठाया गया, जिसके कारण लगभग 26,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी। प्रभावित कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टेलीफोन के माध्यम से कर्मचारियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक अदालत में मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक यह भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस योजना को अवैध बताया गया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया कि वह बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है और जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक यह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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