आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, आवश्यक दिशा-निर्देश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर: लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संपादन को लेकर समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपाकंर चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनंत कुमार ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसे संबधित प्रत्याशी व राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में निर्देशित किया गया कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्म्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें ना बोलें।

परियोजना निदेशक आईटीडीए ने कहा कि चुनाव आयोग ने सी-विजिल के नाम से मोबाइल एप शुरू किया है। इस एप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही है तो उसकी फोटो खिंच कर भेज सकता है, जिस पर सौ मिनट में कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू कर दिया गया है जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी ली जा सकती है।

बैठक में बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाऊडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर व अन्य सामग्रियों तथा मीडिया में प्रकाशन के लिए एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है। सामाजिक कार्यक्रम में दखल नहीं है परन्तु आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार में जो भी खर्च किया जाएगा। उसका ब्यौरा व्यय लेखा कोषांग में जमा करायेगें। नकारात्मक प्रचार-प्रसार व बिना प्रेस के नाम का बैनर, पोस्टर, आदि का मुद्रण नहीं करायेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपादन एवं आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन को लेकर अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया।

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