मिरर मीडिया धनबाद : नीरज सिंह हत्याकांड मामले में अदालत ने संजीव सिंह द्वारा दिये गए आवेदन को ख़ारिज कर दिया है लिहाजा अब मांगी गई सवालों की सूची अदालत द्वारा नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने संजीव समेत अन्य आरोपितों को प्रश्नों की सूची सौंपने से इनकार करते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया। जबकि अदालत ने आरोपितों का सफाई बयान दर्ज करने के लिए अब 6 मई की तारीख निर्धारित कर दी है।
कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि 6 मई को सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया जाए। मालूम हो कि इससे पहले 25 अप्रैल को संजीव सिंह, पंकज सिंह एवं डब्लू मिश्रा ने और 27 अप्रैल को अमन सिंह, सागर सिंह, संजय सिंह, कुर्बान अली, विनोद सिंह और धनजी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद एवं देवी शरण सिन्हा ने आवेदन देकर कहा था कि उन्हें अभियुक्तों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह उसका जवाब लिखित रूप में दे सकें।
गौरतलब है कि अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा था कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि अपना बयान वह अपने अधिवक्ताओं से संपर्क कर व सोच-विचार कर ही दें। इसीलिए वर्ष 2009 में सीआरपीसी की धारा 313 की उप धारा 5 में इसे संशोधित कर लाया गया है। इसलिए उनके अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता ।इसका अभियोजन ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बयान दर्ज किए जाने से पहले अभियुक्तों को प्रश्नों की सूची दे दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।