मिरर मीडिया : भारत में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से नई गाइलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा जानकी आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वहीं विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी।
पढ़े पूरी गाइडलाइंस…
👉सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा।
👉यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा।
👉हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंंटीन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे।
👉कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा।
👉आठवें दिन किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रिजल्ट को भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेगेटिव आने के बाद भी अगले 7 दिनों तक अपनी सेहत को सेल्फ-मॉनिटर करना होगा।