धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम ने कुरकुरे पर कैशबैक ना देने के कारण कंपनी पर 2500 रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही राशि का भुगतान सही समय पर नही करने पर आठ प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया हैं।
बता दें कि यह पूरा मामला महुदा निवासी सुरेश कुमार का है। जिन्होंने ने 25 दिसंबर 2019 को कंपनी से कुरकुरे के पांच पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत 10 रूपये प्रति पैकेट के हिसाब से 50 रूपये का भुगतान किया गया था।
मालूम हो कि कुरकुरे की ओर से बताया गया था कि हर पैकेट पर 50 रूपये का कैशबैक दिया जाएगा। एक कूपन कोड के माध्यम से प्रति पैकेट 10 रूपये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने पैकेट खोले तो पांचों कूपन पर एक समान कोड पाया गया। कैशबैक पेटीएम , यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किया जाना था, लेकिन पेटीएम द्वारा कैशबैक देने से इंकार कर दिया गया। जिसके बाद सुरेश ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की ओर कहा कि उन्होंने 27 दिसंबर 2019 को पेटीएम से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पेटीएम ने उसे कुरकुरे कंपनी से संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने 28 दिसंबर 2019 को कुरकुरे कंपनी के टोल –फ्री नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
फिर उन्होंने उपभोक्ता शिकायत नंबर के टोल –फ्री नंबर पर संपर्क किया। वहीं, कंपनी का तर्क था कि संयुक्त रुप से लाई गई प्रमोशनल योजना कुरकुरे पेटीएम नियमों से बंधी थी। वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी, परन्तु शिकायतकर्ता ने इसका पालन नहीं किया।