मिरर मीडिया : बाल मजदूरी से आज एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया है। बता दें कि गुरुवार को धनबाद जिले में एक अभियान चलाया गया। जिसमें गठित जिला धावा दल के द्वारा निरसा के लक्की मनिहारी स्टोर से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए बाल श्रमिक की उम्र 14 वर्ष से कम पाया गया एवं न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भी उल्लंघन पाया गया।
वहीं इस बाबत सहायक श्रमायुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के अभियान के तहत धनबाद जिले की गठित टीम ने धनबाद सदर में गया सिंह लिट्टी दुकान, कोर्ट मोड़ हीरापुर, तिवारी होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में जांच किया गया। जिसमें किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम नियोजित नहीं करने संबंधी बोर्ड / पोस्टर नहीं लगा हुआ पाया गया।
सभी प्रतिष्ठानों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन),1986 के तहत नोटिस निर्गत किया जा रहा है। जबकि बाल श्रम कानून के संबंध में सभी प्रतिष्ठानों को जानकारी दी गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से कार्य कराना कानूनन अपराध है।