बाल विवाह कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जागरूकता हेतु जिला स्तर पर किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मिरर मीडिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु शनिवार को धनबाद के टाउन हॉल में जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद द्वारा जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बाल विवाह से संबंधित जरुरी कानूनी जानकारियां साझा की गई। वहीं एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के प्रति जागरूक किया गया। 

इस बाबत उपायुक्त संदीप सिंह ने बाल विवाह पर रोक को लेकर बताया कि हमारे देश में इस सामाजिक समस्या को खत्म करने के लिए पर्याप्त कानून बनाए गए हैं। अब जरूरत है उन कानूनों को समाज में उतारने की ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सके। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों का अगर विवाह कराया जाता है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं रहती है। इसलिए जरूरी है कि सही उम्र में ही विवाह कराया जाए। ताकि उन बच्चियों का जीवन बचे और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे।

वहीं विधायक मथुरा महतो ने बताया कि सभी के सहयोग से समाज में बाल विवाह पर अंकुश लगाना संभव है। इस विषय पर उनके क्षेत्र में बहुत जल्द ही सकारात्मक प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश, टुंडी विधायक मथुरा महतो, एसी नंदकिशोर गुप्ता एवं जिला समाज कल्याण के सदस्य, पुलिस अधिकारी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका मौजूद रही। 

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Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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