मिरर मीडिया : लोकसभा में सांसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद अब लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उनके 12 तुगलक रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अभी राहुल गांधी 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।