20-20 हजार रुपये की दो जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई
मिरर मीडिया : सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी पाए जाने के बाद फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है इतना ही नहीं इसके साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि जेल की सजा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है।
गौरतलब है कि मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय राज बब्बर वहां से सपा के प्रत्याशी थे।