एसडीओ ने सीओ के साथ की समीक्षा बैठक, अतिक्रमण मुक्त कराने व विवादित जमीन पर कार्रवाई के निर्देश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक की अध्यक्षता में राजस्व तथा अनुमण्डल वनाअधिकार से संबंधित सभी अंचल अधिकारियों व अंचल निरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक किया गया। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों को आपदा व राजस्व से संबंधित आवेदनों का निष्पादन करने के लिए निदेश दिया गया। साथ ही वनाधिकारी अधिनियम 2006 के तहत प्राप्त दावा आपत्ति आवेदनों पर शीघ्र वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ संयुक्त जांच करते हुए दावा प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया गया।
अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया की सभी प्राप्त दावा पत्रों का त्रुटि निराकरण के लिए वन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर दावा पत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराये। ताकि उन दावा पत्रों पर समीक्षा अनुमण्डल वनाधिकारी समिति की अगली बैठक में करते हुए दावा पत्र को अनुशंसा के साथ जिला वन अधिकार समिति, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को हस्तगत कराया जा सकें।
अब तक सभी अंचल को प्राप्त वनपट्टा से संबंधित अभिलेख की कुल संख्या 544 है। घाटशिला- 140, चाकुलिया-77, बहरागोड़ा-50, धालभूमगढ़-39, डुमरिया-147, गुड़ाबान्दा- 38, मुसाबनी- 53 है। उपस्थित सभी अंचल निरीक्षकों को आपदा संबंधित आवेदनों मकान क्षतिग्रस्त, वज्रपात, सड़क दुर्घटना, पानी से डुब कर मृत्यु, अग्निकाण्ड, कोविड-19 व अन्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर जल्द से जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिए। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया लंबित नामान्तरण वाद के संबंध में लगातार शिकायत प्राप्त हो रहे है, नामान्तरणवाद से संबंधित स्थल निरीक्षण न होने के कारण म्यूटेशन लंबित रहते है। लंबित वादों को त्वरित निष्पादन करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि 100% स्थल निरीक्षण कर नामान्तरण आवेदनों का निस्तार करना सुनिश्चित किया जाए। सभी अंचल अधिकारी को इस संबंध में प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन चिन्हित कर अंचल राजस्व दिवस रूप में मनाने को कहा गया जिसमें आमजनों से किसी भी तरह की शिकायत का निवारण किया जा सके। उपस्थित सभी पदाधिकारी को अतिक्रमण स्थल का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई व विवादित जमीन के मामलों पर व्यक्ति विशेष या समुदाय पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए धारा 107, 144 करने के लिए निदेशित किया गया।

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